छत्तीसगढ़
शराब पीने के लिए 200 रुपये नहीं दिए तो ऑटो चालक से मारपीट
Shantanu Roy
25 Aug 2026 12:19 AM IST

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Rajnandgaon. राजनांदगांव। शहर के गुड़ाखू लाइन चौक पर शराब पीने के लिए 200 रुपये नहीं देने पर ऑटो चालक से मारपीट करने के आरोप में सिटी कोतवाली पुलिस ने एक आदतन आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से घटना में इस्तेमाल की गई स्टीलनुमा रॉड जब्त की है। आवश्यक कानूनी कार्रवाई के बाद आरोपी को न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया। गिरफ्तार आरोपी की पहचान संजय बांसफोड़ पिता स्वर्गीय रंगलाल बांसफोड़, उम्र 25 वर्ष, निवासी बीएनसी मिल चाल, बलदेवबाग, थाना कोतवाली, जिला राजनांदगांव के रूप में हुई है। पुलिस के अनुसार आरोपी के विरुद्ध पूर्व में मारपीट, हत्या का प्रयास, चोरी, जुआ और आर्म्स एक्ट सहित कई मामले दर्ज हैं।
मामले की शिकायत पीड़ित ऑटो चालक ने 23 अगस्त 2026 को सिटी कोतवाली थाने में दर्ज कराई थी। शिकायतकर्ता ने बताया कि वह गुड़ाखू लाइन चौक पर अपना ऑटो खड़ा कर सवारी मिलने का इंतजार कर रहा था। दोपहर करीब तीन बजे संजय बांसफोड़ उसके पास पहुंचा और कथित तौर पर अभद्र गाली-गलौज करने लगा। आरोप है कि संजय ने ऑटो चालक से कहा कि वह बहुत पैसा कमा रहा है और शराब पीने के लिए 200 रुपये मांगे। ऑटो चालक ने रुपये देने से इनकार किया तो आरोपी ने उसके साथ मारपीट शुरू कर दी। शिकायत के अनुसार आरोपी ने जान से मारने की धमकी भी दी और घटना के बाद मौके से फरार हो गया।
पीड़ित की शिकायत पर सिटी कोतवाली पुलिस ने अपराध क्रमांक 460/2026 दर्ज किया। आरोपी के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता की धारा 296, 115(2), 351(2) और 119(1) के तहत मामला पंजीबद्ध कर विवेचना शुरू की गई। घटना की जानकारी वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को भी दी गई। पुलिस अधीक्षक अंकिता शर्मा के निर्देश, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कीर्तन राठौर और नगर पुलिस अधीक्षक केपी मरकाम के मार्गदर्शन तथा सिटी कोतवाली थाना प्रभारी निरीक्षक उपेंद्र कुमार शाह के नेतृत्व में पुलिस टीम ने आरोपी की तलाश शुरू की। संभावित ठिकानों पर पतासाजी करने के बाद संजय बांसफोड़ को हिरासत में लेकर थाने लाया गया।
पुलिस के मुताबिक पूछताछ और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर आरोपी के विरुद्ध पर्याप्त सबूत पाए गए। उसके कब्जे से घटना में प्रयुक्त स्टीलनुमा रॉड भी जब्त की गई। इसके बाद 24 अगस्त 2026 को आरोपी को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। न्यायालय के आदेश पर उसे न्यायिक रिमांड में जेल भेज दिया गया। पुलिस ने बताया कि आरोपी का पुराना आपराधिक रिकॉर्ड भी है। उसके विरुद्ध वर्ष 2013 में आर्म्स एक्ट, वर्ष 2014 में जुआ अधिनियम और मारपीट, वर्ष 2016 में मारपीट एवं चोरी तथा वर्ष 2017 में जुआ और हत्या के प्रयास से संबंधित प्रकरण दर्ज किए गए थे। पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार आरोपी के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की तत्कालीन धारा 307, 34 के तहत भी मामला दर्ज रहा है।
इसके अलावा आरोपी के विरुद्ध वर्ष 2017 से 2021 के बीच कई बार प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की गई। इनमें दंड प्रक्रिया संहिता की तत्कालीन धारा 151, 107, 116(3) और 110 के तहत तैयार किए गए इस्तगासे शामिल हैं। पुलिस उसके पुराने प्रकरणों की स्थिति और वर्तमान गतिविधियों की भी समीक्षा कर रही है। इस कार्रवाई में सिटी कोतवाली थाना प्रभारी निरीक्षक उपेंद्र शाह, सहायक उप निरीक्षक इसराफिल खान और थाना स्टाफ की भूमिका रही। पुलिस ने कहा कि शराब के लिए रुपये मांगकर विवाद करने, मारपीट करने और आम नागरिकों को धमकाने वालों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।
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